Politics

संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप के उस आदेश को रोका जिसमें वोट देने के लिए नागरिकता प्रमाण की आवश्यकता थी

8 views

अदालत ने कहा कि कार्यकारी आदेश ने अधिकार का उल्लंघन किया

एक संघीय न्यायाधीश ने बुधवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले चुनावी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी, जिसमें संघीय चुनावों में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता प्रमाण की आवश्यकता थी। अदालत ने पाया कि यह आदेश राष्ट्रीय मतदाता पंजीकरण अधिनियम के विपरीत था और राष्ट्रपति के पास मतदाता योग्यता पर नई शर्तें लगाने का संवैधानिक अधिकार नहीं है।

प्रशासन ने अपील करने का संकल्प लिया

व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे, और तर्क दिया कि संघीय चुनावों में गैर-नागरिकों को वोट देने से रोकने के लिए यह कार्यकारी आदेश आवश्यक था। मतदान अधिकार समूहों ने इस फैसले को मतदाता दमन के खिलाफ एक सुरक्षा बताते हुए इसका स्वागत किया। मामले के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की संभावना है।

चुनाव कानून पर व्यापक प्रभाव

यह फैसला ट्रंप प्रशासन की मतदान नीतियों को लगातार कानूनी झटकों की श्रृंखला को जोड़ता है। कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि यह फैसला इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि चुनाव प्रशासन मुख्य रूप से राज्य और कांग्रेस के अधिकार क्षेत्र में आता है, न कि कार्यपालिका के अधीन। कई राज्य पहले ही राज्य कानून के माध्यम से समान नागरिकता सत्यापन आवश्यकताओं को लागू करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं।

Source: Daily8News