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सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी उम्मीदवार के खर्च पर लगी सीमाओं को 6-3 से खारिज किया

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प्रथम संशोधन की चुनौती ने दरवाजा खोला

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दशकों पुराने चुनाव वित्त कानूनों को खारिज कर दिया, जो राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के साथ समन्वित खर्च करने की सीमा तय करते थे। 6-3 का यह फैसला, विचारधारात्मक रेखाओं पर विभाजित, इस आधार पर दिया गया कि खर्च की सीमाएं प्रथम संशोधन के तहत मुक्त भाषण की सुरक्षा का उल्लंघन करती हैं। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इन प्रतिबंधों को चुनौती दी थी, यह तर्क देते हुए कि सुपर पीएसी और असीमित स्वतंत्र खर्च के युग में वे पार्टियों को अनुचित नुकसान पहुंचाते हैं।

मध्यावधि चुनावों के निहितार्थों पर बहस

यह फैसला नवंबर के मध्यावधि चुनावों से कुछ महीने पहले आया है और इससे अभियान की गतिशीलता बदलने की उम्मीद है। पार्टी समितियां अब पिछली कानूनी सीमाओं के बिना विज्ञापन, मैदानी संचालन और वोटरों तक पहुंचने के प्रयासों में उम्मीदवारों के साथ सीधे समन्वय कर सकती हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस फैसले को रिपब्लिकन के लिए 'बड़ी जीत' बताया, जबकि वॉचडॉग समूहों ने चेतावनी दी कि इससे राजनीतिक खर्च में दानदाताओं का प्रभाव बढ़ेगा और पारदर्शिता कम होगी।

विनियमन हटाने की लंबी कड़ी

मंगलवार का फैसला अदालत द्वारा चुनाव वित्त प्रतिबंधों को कम करने की एक श्रृंखला का हिस्सा है, जिसमें 2010 का सिटिजन्स यूनाइटेड का फैसला भी शामिल है जिसने कॉरपोरेट स्वतंत्र खर्च को असीमित कर दिया था। असहमत न्यायाधीशों ने तर्क दिया कि बहुमत ने दशकों की मिसाल को नजरअंदाज किया और सिस्टम को संभावित भ्रष्टाचार के लिए खोल दिया।

Source: NBC News, France 24